नासिक दुष्कर्म मामले के आरोपित अशोक खरात की पुलिस कस्टडी २९ मार्च तक बढ़ाने का आदेश ।

  • नासिक दुष्कर्म मामले के आरोपित अशोक खरात की पुलिस कस्टडी २९ मार्च तक बढ़ाने का आदेश ।

नाशिक : महाराष्ट्र के नाशिक जिला अदालत ने मंगलवार को नासिक दुष्कर्म मामले के आरोपित अशोक खरात की पुलिस कस्टडी २९ मार्च तक बढ़ाने का आदेश दिया। इस मामले की छानबीन कर रही पुलिस ने खरात को सात दिन तक पुलिस कस्टडी बढ़ाने की मांग की थी। इस मामले की छानबीन कर रहे पुलिस अधिकारी ने बताया कि नासिक दुष्कर्म मामले में आरोपित अशोक खरात को १८ मई को गिरफ्तार किया गया था और कोर्ट ने खरात को २४ मार्च तक पुलिस कस्टडी में भेजा था। आज खरात की कस्टडी समाप्त हो रही थी, इसी वजह सहकार वाड़ा पुलिस स्टेशन की टीम ने आरोपित को नासिक जिला कोर्ट में पेश किया था। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि आरोपित के पास से रिवाल्वर, २१ जीवित कारतूस, पांच दगे हुए कारतूस ,हिरन की खाल, कस्तुरी, आठ लाख रुपये जब्त किए हैं । इससे शक है खरात ने पांच लोगों की नरबलि दी होगी। इसके साथ ही खरात पर हिरन का शिकार करने का भी शक है। खरात पर गलत तरीके से पैसे वसूलने और जमीन खरीदने का भी शक है और इन मामलों की विस्तृत जांच करनी है। इसलिए आरोपित को सात दिनों तक पुलिस कस्टडी दी जाए। खरात के वकील ने कोर्ट को बताया कि खरात के पास से जब्त किया गया रिवाल्वर लाइसेंसी है। खरात जो भी पूजा पाठ करता था, वह खूले में लोगों के सामने करता था। इस मामले में पुलिस ने जो भी कागज पत्र मांगा था, वह दे दिया गया है। इसलिए इस मामले में पुलिस के पास पूछताछ के लिए कुछ नहीं है, इसलिए खरात को पुलिस कस्टडी में न भेजा जाए। लेकिन नासिक जिला अदालत ने आरोपित खरात को पांच दिनों तक अर्थात २९ मई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इस मामले की छानबीन जारी है।