वेश्यावृत्ति रैकेट में महिला वकील शामिल ।

  • वेश्यावृत्ति रैकेट में महिला वकील शामिल ।

कल्याण : ठाणे क्राइम ब्रांच की मानव तस्करी विरोधी दस्ते ने कल्याण पूर्व के तिसगांव नाका इलाके में एक बड़े अभियान में कथित वेश्यावृत्ति रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में एक महिला दलाल को गिरफ्तार किया गया है और दो महिला पीड़ितों को उसके चंगुल से छुड़ाया गया है। गौरतलब है कि जांच में पता चला है कि गिरफ्तार महिला कल्याण और पनवेल अदालतों में वकालत करती है। फिलहाल, अदालत ने आरोपी को 10 तारीख तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सूचना के आधार पर, ठाणे अपराध शाखा की मानव तस्करी विरोधी टीम ने कल्याण पूर्व के तिसगांव नाका स्थित उडुपी पैलेस होटल में जाल बिछाया। इस कार्रवाई के दौरान, आरोपी महिला वकील को गिरफ्तार किया गया। आरोपी दो 24 और 26 वर्षीय महिलाओं को वेश्यावृत्ति के लिए होटल में लाई थी। पुलिस ने दोनों को बचा लिया है। कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन में आरोपी महिला के खिलाफ पीआईटीए अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। जब आरोपी को कल्याण कोर्ट में पेश किया गया, तो कोर्ट ने उसे पहले तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। हालांकि, जब उसे दोबारा कोर्ट में पेश किया गया, तो उसे 10 तारीख तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस बीच, पुलिस जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि संबंधित महिला कल्याण और पनवेल अदालतों में वकालत करती है, और पुलिस को संदेह है कि वह पिछले कुछ महीनों से इस तरह का धंधा चला रही है। फिलहाल, पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या होटल मालिक भी इसमें शामिल है। पुलिस ने यहां से 2 युवतियों को मुक्त कराया और उन्हें उल्हासनगर-5 के महिला सुधार गृह शांति सदन भेज दिया। ठाणे पुलिस की अपराध शाखा के अनैतिक मानव तस्करी प्रतिबन्ध कक्ष ने 24 जून 2026 को कल्याण (पूर्व) के तीसगांव नाका पर स्थित तिसाई होटल उडुपी पैलेस से महिला वकील को गिरफ्तार किया। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक वैशाली गोरडे ने सूचना के आधार पर यहां निगरानी रखी और महिला वकील को गिरफ्तार कर लिया। महिला वकील किसी कस्टमर से यहां मीटिंग करने आयी थी। दोनों युवतियों को वह कस्टमर को सप्लाई करने वाली थी। महिला वकील के खिलाफ कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन में BNS- 2023 की धारा 143 (1), 143 (3) और महिला और बाल अनैतिक व्यापार (प्रतिबन्ध) अधिनियम 1956 की धारा 4 और 5 के तहत FIR (संख्या-353/2026) दर्ज की गयी है। आगे की कार्रवाई के लिए महिला वकील को कोलसेवाड़ी पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस निरीक्षक (प्रशासन) साबाजी नाईक मामले की जाँच कर रहे हैं। महिला वकील कल्याण पश्चिम में रहती है। उसके चंगुल से मुक्त कराई गई एक युवती डोम्बिवली तो दूसरी मुंबई के डोंगरी में रहती है।