मीरा-भाईंदर, वसई-विरार में धारा 163 लागू

समुद्र तटों पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

मीरा-भाईंदर: होली (धुलिवंदन) के अवसर पर समुद्र तटों पर बढ़ती भीड़ और संभावित कानून-व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मीरा-भायंदर, वसई-विरार पुलिस आयुक्तालय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 3 मार्च 2026 की सुबह से रात 12:15 बजे तक प्रभावी रहेगा।

पुलिस प्रशासन के अनुसार, होली के दौरान बड़ी संख्या में लोग समुद्र तटों पर एकत्रित होकर समुद्र में उतरते हैं, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। पूर्व में डूबने जैसी घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया है।

इन क्षेत्रों में रहेगा प्रतिबंध

भाईंदर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत उत्तन बीच, गोराई बीच, चौपाटी बीच, वसई किला जेट्टी और आसपास का 200 मीटर क्षेत्र

प्रमुख प्रतिबंध

√ पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक।

√ गहरे पानी में उतरना या समुद्र में तैरना प्रतिबंधित।

√ मछली बाजार या मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों में अनधिकृत प्रवेश वर्जित।

√ तेज गति से वाहन चलाना और खतरनाक तरीके से स्टंट करना प्रतिबंधित।

√ सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन या नशे की हालत में उपद्रव करना दंडनीय।

√ कचरा, प्लास्टिक या अन्य वस्तुएं सार्वजनिक स्थानों पर फेंकना मना।

√ महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार, छेड़छाड़ या अश्लील हरकतों पर कड़ी कार्रवाई होगी।

√ तेज आवाज में डीजे या साउंड सिस्टम बजाने पर रोक

पुलिस आयुक्तालय ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 तथा महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे होली का त्योहार शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से मनाएं तथा प्रशासन के निर्देशों का पालन करें।